पीड़ित महिलाओं को सरकारी और सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाएगी।
तेजाब (एसिड अटैक) से प्रभावित महिलाओं की सहायता एवं पुनर्वास के लिए राज्य सरकार कम से कम तीन लाख रुपये तक वित्तीय सहायता देगी। पीड़ित महिलाओं को सरकारी और सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाएगी।
मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में भारत सरकार ने सभी राज्यों को एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं की सहायता एवं पुनर्वास के लिए दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है।
इसी कड़ी में मंगलवार को हिमाचल सरकार ने राजपत्र में दिशा-निर्देश प्रकाशित किए। इसके तहत राज्य और जिला स्तर पर कमेटियां गठित की जाएंगी। इन कमेटियों की निगरानी में पीड़ित महिला को सुविधाएं दी जाएंगी।
राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के साथ ही इसे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। सहायता एवं पुनर्वास योजना का लाभ उठाने के लिए पीड़ित महिला या उनके परिजनों को कमेटी के पास आवेदन करना होगा। पीड़ित महिला को घटना के 15 दिन के भीतर एक लाख रुपये की राशि मिलेगी।
शेष दो लाख रुपये दो माह के भीतर प्राप्त होंगे। इस घटना के कारण अगर किसी महिला की मौत हो जाती है तो सरकार मृतका के परिजनों को पांच लाख रुपये देगी। पीड़ित महिला को खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।