प्रेस वार्ता में जानकारी देते यूको बैंक के महाप्रबंधक संजय कुमार।
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डिजिटल लेनदेन के बढ़ते दौर में बैंक खाते से धोखाधड़ी की घटनाएं होने पर ग्राहक अगर तीन दिनों के भीतर बैंक में इसकी शिकायत करता है तो उसे सारा पैसा वापस मिलेगा। कोलकाता से आए यूको बैंक के महाप्रबंधक संजय कुमार ने मंगलवार को राजधानी शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर आपके बैंक खाते से कोई गलत तरीके से पैसा निकाल लेता है और आप तीन दिन के अंदर इस मामले के बारे में बैंक को शिकायत करते हैं तो आपको यह नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
निर्धारित समय में बैंक को सूचना देने पर ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी कर निकाली गई रकम 10 दिन के अंदर उसके बैंक खाते में वापस आ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि अगर कोई भी अनधिकृत लेनदेन होता है तो उसके बाद भी आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए सतर्कता जरूरी है। संजय कुमार ने बताया कि चार साल बाद बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे से बाहर कर दिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता यूको बैंक को वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के चलते इस ढांचे से हटा दिया है। यह फैसला बैंक को ऋण देने, विशेष रूप से निगमों को और निर्धारित मानदंडों के अधीन नेटवर्क को विकसित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता देता है। बंदिशें हटते ही बैंक ने ऋण आवंटन में तेजी लाने का फैसला लिया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश की 173 शाखाओं के माध्यम से सौ करोड़ का ऋण आवंटित करने के लिए बुधवार से विशेष अभियान चलाया जाएगा।
कोविड प्रभावित ग्राहकों के एनपीए नहीं होंगे बैंक खाते
कोरोना संक्रमित होने के चलते यूको बैंक के जो ग्राहक समय से ऋण अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। उनके बैंक खातों को आगामी दो वर्षों तक एनपीए में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे ग्राहकों को बैंक में अपने ऋण के रीस्ट्रक्चर के लिए आवेदन करना होगा। वेबसाइट और व्हाटसऐप के माध्यम से आवेदन हो सकेंगे। ऐसे ग्राहकों को ऋण अदायगी के लिए दो वर्ष का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा
यूको बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा भी शुरू की है। इसके तहत ग्राहक बैंक शाखा में फोन कर इस सुविधा को बुक करवा सकते हैं। बैंक कर्मी ग्राहक की ओर से मांगी गई सुविधा को देने के लिए घर आएगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ग्राहकों से न्यूनतम राशि अतिरिक्त वसूली जाएगी।