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युकां नेता की गिरफ्तारी पर बवाल के बाद हटाई देशद्रोह की धारा

Sun, 07 Oct 2018 11:10 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नाहन (सिरमौर)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी लिखने के मामले में युकां नेता ओपी ठाकुर की गिरफ्तारी पर बवाल मच गया है। ओपी ठाकुर के खिलाफ भादंसं की धारा 124 (ए) के तहत देशद्रोह का मुकद्दमा दर्ज करने पर गुस्साए युवा कांग्रेसियों ने सदर थाना को घेरते हुए प्रदर्शन किया।

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इसके बाद पुलिस ने देशद्रोह की धारा हटाते हुए ओपी के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आईपीसी की धारा 426 के तहत मामला दर्ज किया है।

अदालत में पेश करने पर ओपी को जमानत भी मिल गई। इस पूरे मामले में युवा कांग्रेस ने राजनीतिक दबाव के आधार पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने के आरोप लगाए हैं। बहरहाल, इस मामले में पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। 

गौरतलब है कि नाहन शहर की दीवारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणियां लिखी गई थीं। मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने इस मामले में भादंसं की धारा 124 (ए) के तहत मामला दर्ज किया।
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रात को युवा कांग्रेस के महासचिव ओपी ठाकुर की गिरफ्तारी हुई। शनिवार सुबह सदर थाना के बाहर युवा कांग्रेसियों की भीड़ जुटनी शुरू हुई और देशद्रोह की धारा लगाने पर सवाल उठाए गए। 

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बिंदल के खिलाफ नारेबाजी

युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओपी ठाकुर के अलावा पूर्व विधायक अजय बहादुर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय सोलंकी भी थाना पहुंचे। युवा कांग्रेस ने पुलिस को अल्टीमेटम देकर देशद्रोह की धारा हटाने की मांग की और थाना से कांग्रेस कार्यालय तक रैली निकाली।

इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यहां तक कि ट्रैफिक और कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को भी सुरक्षा में तैनात किया।  कमांडो की वर्दी में जवानों ने मोर्चा संभाला। युकां कार्यकर्ता पुतला फूंकने की तैयारी में थे।

लेकिन, इस बीच दोपहर को पुलिस ने देशद्रोह की धारा हटा दी। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस ने धारा लगाने में जल्दबाजी की या फिर दबाव में धारा हटाई गई। युकां नेता ने जमानत पर रिहा होने के बाद कहा कि यह सत्य की जीत है। 

ओपी चौहान की गिरफ्तारी की खबर के बाद युकां प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर की अगुवाई में जोरदार रैली निकाली गई। इसमें विधानसभा अध्यक्ष एवं नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल के खिलाफ नारेबाजी की गई। 

क्या कहते हैं अधिकारी
एसपी रोहित मालपानी ने कहा कि 124 (ए) हटा दी गई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 426 के साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। तफतीश के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। 
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