प्रदेश सरकार ने हिमाचल के ट्रांसपोर्टरों को राहत दी है। अब वह 31 दिसंबर, 2022 तक कर एवं आबकारी विभाग से बिना अनापत्ति कर प्रमाण पत्र (एनओटीसी) के स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) जमा करा सकेंगे। परिवहन विभाग ने कहा कि इसके बाद तिथि को नहीं बढ़ाया जा सकेगा। समयावधि बढ़ने से प्रदेश में 35,000 ट्रकों के पहिए नहीं थमेंगे। ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान नरेश गुप्ता ने सोलन में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्रांसपोर्टरों की बात को सुना। सरकार ने ट्रकों की एनओसी के दौरान एरियर को देखने के लिए भी कमेटी का गठन करने का आश्वासन भी दिया है। प्रदेश के ट्रांसपोर्टर बुधवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से दून विधायक परमजीत सिंह पम्मी और पूर्व विधायक केएल ठाकुर की अध्यक्षता में मिले।
इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने मुख्यमंत्री के समक्ष स्पेशल रोड टैक्स की तिथि को बढ़ाने के मांग रखी। उन्होंने एरियर के बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की। दो घंटे तक चली इस बैठक में ट्रांसपोर्टरों को टैक्स भरने की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाने की बात कही। अब ट्रांसपोर्टर नए नियमों के अनुसार टैक्स की अदायगी करते हैं। इससे पहले ये टैक्स दो विभाग को देना पड़ता था। लेकिन अब क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में ही दोनों टैक्स देने पड़ते है। इसके बाद परमिट मिलता है। इसके लिए आबकारी एवं कराधान विभाग की एनओसी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जमा करवानी होती है। प्रदेश में करीब 70,000 कमर्शियल ट्रक है। इनमें करीब 35,000 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्स जमा करवा चुके हैं। इन्हें इसका फायदा होगा।