उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने बताया कि व्यापारियों के लिए अब केवल 10 क्विंटल प्याज व 20 क्विंटल आलू की मात्रा भंडारण के लिए निर्धारित कीगई है।
व्यापारियों को इससे अधिक मात्रा के भंडारण के लिए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय से लाइसेंस बनवाना आवश्यक है। लाइसेंस सात दिन के भीतर बनवाना अनिवार्य है।
अवहेलना करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला नियंत्रक शिमला को अधिसूचना की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।