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टेक्नोमैक घोटाला: बिजली बोर्ड के तत्कालीन एसडीओ, एक्सईएन को समन

Sat, 22 Jun 2019 07:45 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नाहन (सिरमौर)
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सांकेतिक तस्वीर
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बहुचर्चित 4300 करोड़ के टेक्नोमैक घोटाले मामले में स्पेशल कोर्ट ने बिजली बोर्ड के तत्कालीन एसडीओ और एक्सईएन को समन जारी किए हैं। ये दोनों बीते शुक्रवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए।

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स्पेशल कोर्ट नाहन के न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने शुक्रवार को टेक्नोमैक मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बिजली बोर्ड के तत्कालीन एसडीओ रणधीर ठाकुर व अधिशासी अभियंता राकेश धीमान अदालत में पेश नहीं हुए। लिहाजा, अदालत ने उन्हें समन जारी किए हैं। 

बता दें कि टेक्नोमैक कंपनी के खिलाफ स्टेट सीआईडी ने कर चोरी के साथ पांच करोड़ के फर्जी आरटीजीएस और बिजली बिलों के घोटाले का भी मामला दर्ज किया है। बिजली बोर्ड के दोनों अधिकारियों के समय ही यह घोटाला हुआ।
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मौजूदा समय में दोनों अधिकारी बोर्ड में ऊंचे पदों पर तैनात हैं। कंपनी में फर्जी आरटीजीएस तैयार कर फर्जी तरीके से बिलों का भुगतान किया जाता था। अब तक स्टेट सीआईडी ने टेक्नोमैक घोटाले में संलिप्त 19 लोगों की गिरफ्तारी की है।

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सीआईडी ने टेक्नोमैक के कर्मी गौतम सेठ, अनूप शर्मा, त्रिलोचन बिल्वास, विवेक गुप्ता व प्रदीप मेहरा को पेश किया गया।
उधर, स्टेट सीआईडी क्राइम के एएसपी वीरेंद्र कालिया ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बिजली बोर्ड के दोनों अधिकारियों को समन जारी करने के आदेश हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। 

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20 जुलाई को भगोड़ा घोषित हो सकता है कंपनी का एमडी

अदालत ने कंपनी के एमडी को भगोड़ा घोषित करने के मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की है। एमडी राकेश शर्मा पिछले लंबे समय से अंडर ग्राउंड चल रहा है।

आशंका जताई जा रही है कि आरोपी विदेश में कहीं छिपा है। स्पेशल कोर्ट ने एमडी राकेश शर्मा को भगोड़ा घोषित करने के लिए जरूरी दस्तावेज व नोटिस चस्पां करने के आदेश पिछली सुनवाई में पुलिस को दिए थे।

अब 20 जुलाई को हैड कांस्टेबल राकेश कुमार अदालत को बयान देंगे कि कहां-कहां पोस्टर चस्पां किए गए हैं। इसके बाद इंडियन टेक्नोमैक  कंपनी के एमडी को भगोड़ा घोषित किया जाएगा।
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