जमीन का विभाजन करने के बाद ही लोग प्लॉट बेच और खरीद सकेंगे। सरकार प्रदेश में नियम (16 सी) को सख्ती से लागू करने जा रही है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक बीघा जमीन का रकवा है तो उसे पहले रकवे के प्लॉट बनाने होंगे। प्लॉट में रास्ते, सीवरेज और पानी की पाइपें ले जाने को जगह छोड़नी होगी। टीसीपी की अनुमति के बगैर राजस्व विभाग के अधिकारी प्लॉटों की रजिस्ट्री नहीं करा सकेंगे। टीसीपी से जमीन का विभाजन होने के बाद ही राजस्व अधिकारी प्लॉट की रजिस्ट्री कराएंगे।
लोक निर्माण विभाग स्थित इंजीनियर भवन में वीरवार को कार्यशाला में टीसीपी, राजस्व और निजी वास्तुकारों ने भाग लिया। टीसीपी निदेशक संदीप कुमार ने नियम (16 सी) की जानकारी दी। कहा कि इस नियम के लागू होने से लोगों के भवनों के आसपास खुली जगह रहेगी। टीसीपी या अन्य शहरी निकायों को भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में दिक्कत नहीं होगी।