परिवहन कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं देने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कोर्ट को बताया गया कि 24 घंटे के भीतर वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा। इसका लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो वर्ष 2004 से 2005 के बीच नियुक्त किए गए थे। कर्मचारियों को पिछली तारीख से ही लाभ मिलेंगे। महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार निगमों-बोर्डों को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए रोडमैप तैयार कर रही है। आदेशों की अनुपालना के लिए इस मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इसे स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई तय की है।