हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एमबीबीएस सीट आवंटन मामले में अटल मेडिकल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता दिव्येश चौहान एमएमयू में एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्र हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि अटल मेडिकल विवि ने एमबीबीएस सीट आवंटन करते समय नियमों का पालन नहीं किया है।
वरीयता को दरकिनार कर मैनेजमेंट से स्टेट कोटे में गलत तरीके से तबदील किए जाने का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों का स्पष्टीकरण न देने पर अदालत ने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण शर्मा को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि जब अरुंधती शर्मा, शालिनी मनकोटिया और मृगंक सूद को मॉप अप राउंड में मैनेजमेंट से स्टेट कोटे में तबदील किया गया था तो उनसे अधिक वरीयता वाली प्रगति पंवर को यह लाभ क्यों नहीं दिया गया। अदालत ने इसके स्पष्टीकरण के लिए अटल मेडिकल विवि के परीक्षा नियंत्रक की उपस्थिति को जरूरी समझा है।