खिलाड़ियों को अब जन्म प्रमाणपत्र जमा किए बिना खेलने का मौका नहीं मिलेगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया के सौजन्य से बीते शैक्षणिक सत्र में आयोजित स्कूली नेशनल गेम्स से राज्य से चयनित 266 में से 176 छात्र सिर्फ जन्मप्रमाण पत्र की शर्त पूरी न करने पर अयोग्य घोषित कर दिए थे।
इन छात्रों ने पंचायत और नगर निकाय की ओर जारी होने वाले जन्म प्रमाणपत्र फार्म जमा नहीं करवाए थे। पिछले सत्र से सबक लेकर अब विभाग ने इस शर्त को स्कूल स्तर पर ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
हर स्तर पर पूरी करनी होगी शर्त
जोन, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर खेलने वाले छात्रों के प्रमाण पत्र और दस्तावेजों में स्थानीय पंचायत सचिव और नगर निकाय के कार्यकारी अधिकारी की ओर से जारी फार्म नंबर पांच को हर छात्र को स्कूल स्तर पर जमा करवाना अनिवार्य होगा।
इसको जमा करवाने के बाद ही पहली से लेकर बारहवीं तक की स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताओं में छात्र हिस्सा ले सकेगा। उप निदेशक के माध्यम से सभी स्कूलों को इस संदर्भ में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश एलीमेंटरी स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की बैठक में पहुंचे खेल प्रभारियों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं।
टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए ये जरूरी
जन्म प्रमाणपत्र के रूप में फार्म पांच और नौ के अलावा स्कूल को खिलाड़ी छात्र का योग्यता फार्म, दो फोटो जिस पर छात्र का नाम, जन्म तिथि और छात्र के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होंगे।
शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक खेल रविश कुमार कौशल ने माना कि बीते सत्र में सौ से अधिक खिलाड़ी सिर्फ स्थानीय निकाय और पंचायत से जारी जन्म प्रमाण फार्म को जमा न करवाने से राज्य से चुने जाने के बावजूद नेशनल गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे।
इस बार स्कूलों की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं से ही अनिवार्य कर दिया है।