राज्य में आठ साल की सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक कर्मचारियों को दिहाड़ीदार बनाया जाएगा। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। शिक्षा विभाग में जलवाहकों को सरकार ने राहत दी है। निगमों, बोर्डों और विवि अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर इस दिशा में कर्मचारियों के हित में फैसला ले सकेंगे। राज्य के अतिरिक्त सचिव कार्मिक ने इस संबंध में सचिव सामान्य प्रशासन, वित्त विभाग, प्रधान महालेखाकार को अधिसूचना की प्रति भेजी हैं।
इसके अनुसार अंशकालीन कर्मचारियों सहित शिक्षा विभाग में जल वाहकों को भी दिहाड़ीदार बनाया जाएगा। इन अंशकालीन कर्मचारियों को आठ साल की सेवा पूरी करना जरूरी है। जिन अंशकालीनों ने 31 मार्च, 2018 और 30 सितंबर, 2018 तक विभागों में आठ साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है, उनको दिहाड़ीदार बनाया जाएगा।