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पंचायतीराज विभाग: बीडीसी अध्यक्ष महीने में 1000 किमी का कर सकेंगे सरकारी सफर

Mon, 20 Sep 2021 11:23 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निदेशक रुग्वेद मिलिंद ठाकुर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
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कार्यालय आदेश जारी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में पंचायत समिति चेयरमैन अब मंत्रियों और विधायकों की तरह अपने क्षेत्रों में गाड़ियों में खुलकर घूम सकेंगे। सरकार ने उन्हें एक महीने में 1000 किलोमीटर तक गाड़ी में सफर करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह सीमा 500 किलोमीटर थी। पंचायत समिति अध्यक्ष बार-बार यह मांग उठा रहे थे कि उन्हें भी मंत्रियों, विधायकों की तरह फील्ड में जाना होता है।

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एक विधायक के पास जितना क्षेत्र होता है, उतना ही एक बीडीसी अध्यक्ष के पास होता है। अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के निरीक्षण और सरकारी कार्यों के लिए 500 किलोमीटर तक सफर करने की तय सीमा बहुत कम है। इसी के चलते राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निदेशक रुग्वेद मिलिंद ठाकुर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पंचायत समिति सदस्यों को गाड़ी हायर करने की व्यवस्था 20 फरवरी, 2019 को कर दी थी।

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