पंचायतों में गंदगी फैलाने वालों को अब भारी जुर्माना किया जाएगा। गांव को स्वच्छ और साफ-सुथरा रखने के लिए प्रदेश सरकार ने जुर्माना राशि में कई गुना बढ़ोतरी कर दी है। इससे गंदगी फैलाने पर पंचायतें 1000 से 5000 रुपये और सड़क किनारे भवन निर्माण सामग्री फेंकने पर दो गुना जुर्माना राशि वसूल सकेंगी।
सरकार ने जिला प्रशासन सहित पंचायत प्रधानों और सचिव को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले पंचायतें 500 रुपये तक जुर्माना कर सकती थीं। खुले में शौच करने और कूड़ा फेंकने पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। पहले पंचायतें लोगों को नोटिस जारी करेंगी।
उसके बाद पंचायत में बुलाकर उसे जुर्माना किया जाएगा। आसपास साफ-सफाई को लेकर पंचायत अधिकारी समय-समय पर मौके का निरीक्षण करेंगे। गंदगी होने पर पंचायतों को नोटिस जारी होगा और साफ-सफाई होने पर पंचायत के लोग सम्मानित होंगे।
हिमाचल सरकार साफ-सफाई और हिमाचल खुला शौच मुक्त हो, इस पर ध्यान दे रही है। साफ-सफाई को लेकर हिमाचल के सभी क्षेत्रों में अभियान चलाए गए हैं। कूड़ा-कचरा को ठिकाने पर लगाने के लिए सरकार हर महीने लाखों रुपये खर्च कर रही है।
पंचायतों में गंदगी फैलने पर 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना होगा। पहले यह राशि 500 रुपये थी। पंचायत प्रधानों को ये शक्तियां दी गई हैं। अगर व्यक्ति जुर्माना राशि अदा नहीं करता है तो पंचायतों को यह भी अधिकार है कि वह उनकी मूलभूत सुविधा छीने। - केवल शर्मा, ज्वाइंट डायरेक्टर, पंचायतीराज