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अब कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे 50 से ज्यादा लोग, हिमाचल कैबिनेट ने लिया फैसला

Fri, 15 Jan 2021 09:52 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में अब अधिकतम 50 लोगों की भीड़ का नियम खत्म कर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन सेल इस संबंध में बाद में स्पष्ट करेगा कि कितने लोग कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। मंत्रिमंडल ने चौपाल के कमांदल, कुमारला, गीतारटा और आरा गांवों में 599.1935 हेक्टेयर क्षेत्र पर सीमेंट प्लांट के लिए चूना और खनन खनिज की निकासी के लिए नवी मुंबई की मैसर्स आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पट्टे में देने पर तीन वर्ष के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने को मंजूरी दी।

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50 हजार तक के ऋण माफ करेगा एससी-एसटी विकास निगम
कैबिनेट ने फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) विकास निगम पांच साल पुराने 50 हजार तक के ऋण माफ करेगा। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि अभी पंचायत चुनाव के चलते लगी आचार संहिता के कारण कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे, इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। योजना चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगी। बता दें कि बीते साल जनवरी में शिमला में हुई निगम के निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया था। अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था।
 

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चौपाल सीमेंट प्लांट के लिए 599.1935 हेक्टेयर में खनन को एलओआई की मंजूरी

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने जिला शिमला की तहसील चौपाल में मैसर्स आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई को तीन वर्ष के लिए पट्टे में देने को लेटर आफ इन्टेंट जारी करने को मंजूरी दी है। यह लेटर ऑफ इन्टेंट पहले कुमार मंगलम को डालमिया के नाम जारी किया गया था। अब यह डालमिया ग्रुप के दूसरे पार्टनर के नाम जारी करने की मंजूरी दी गई है।

यह सीमेंट प्लांट जिला चौपाल में स्थापित किया जाना है। इस प्लांट के लिए कच्चे माल यानी खनिज की आपूर्ति कमांदल, कुमारला, गीतारटा और आरा गांवों में 599.1935 हेक्टेयर क्षेत्र से की जानी है। इन गांवों से सीमेंट प्लांट के लिए चूना और खनन खनिज की निकासी होगी।

 राज्य के उद्योग निदेशक हंसराज शर्मा ने कहा कि ग्रुप के दूसरे पार्टनर को यह लेचर आफ इन्टेंट जारी करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसके बाद यह कंपनी भूमि का अधिग्रहण करेगी। इसके अलावा सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधित मंजूरी भी लेनी होगी।
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