हिमाचल सरकार ने बकाया मूल्य वर्द्धित कर (वैट) पर जुर्माना बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए संशोधन विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र में ले जाने की तैयारी है।
अब वैट 60 दिन के भीतर चुकाना होगा। नहीं चुकाया तो 25 हजार रुपये से लेकर असीमित धनराशि तक पेनल्टी लगाई जाएगी। प्रदेश में हजारों कारोबारियों पर वैट बकाया है। इससे आबकारी एवं कराधान विभाग में रिकवरी में तेजी आएगी। सरकार की आय में बढ़ोतरी भी होगी।
60 दिन की समय सीमा के पूरा होते ही 20 लाख तक के टैक्स तक प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से पेनल्टी लगेगी और यह अधिकतम 25 हजार रुपये लगेगी। 20 लाख से ऊपर का कर बकाया है तो यह 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगी। यह असीमित हो सकती है।