हिमाचल में इस बार पंचायत चुनाव में नियम कड़े होंगे। चुनावों में पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। पंचायत चुनावों में चलने वाले प्रचार अभियान के लिए इस्तेमाल होने वाले झंडे, होर्डिंग, बैनर या पोस्टर चुनाव नतीजे घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर उम्मीदवारों का हटाने होंगे। चुनाव में प्लास्टिक की चुनाव सामग्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
प्रदेश निर्वाचन आयोग न पंचायत चुनावों के लिए लंबी गाइडलाइन जारी की है। नगर पालिकाओं और पंचायतों की निर्वाचन संबंधी आदर्श आचार संहिता नाम से प्रकाशित बुकलेट में आदर्श आचार संहिता के दायरे में आने वाले समस्त नियमों का जिक्र किया गया है। कर्मचारियों, अधिकारियों, नेताओं और उम्मीदवारों के लिए इस गाइडलाइन में हिदायतें भी दी गई हैं।