प्रदेश सरकार टीसीपी में मर्ज नए क्षेत्रों में बने भवन मालिकों को राहत देने जा रही है। इस एरिया में बने भवनों को नियमित करने में 70 फीसदी डेविएशन की नई शर्तें नहीं थोपी जाएंगी। जैसे हैं उन्हें वैसे ही नियमित किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इन भवनों का निर्माण टीसीपी में मर्ज होने से पहले हो चुका था, इसके चलते इन पर ये नियम लागू नहीं किए जा सकते हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में हजारों लोगों को फायदा होगा।
प्रदेश सरकार ने टीसीपी एक्ट में संशोधन किया है। इसमें नए क्षेत्रों को नियमितीकरण में छूट दी गई है। वर्तमान में प्रदेश में 30 हजार के करीब अवैध भवनों का निर्माण हुआ है, जबकि सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या 13 हजार के आसपास बताई गई है।