मामले पर आगामी सुनवाई सात अप्रैल को मुख्य बेंच नई दिल्ली में होगी।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के सर्किट बेंच शिमला ने रोहतांग मामले में अपने पुराने आदेशों में किसी भी तरह की छूट देने से इंकार किया है।
सोमवार को हिमाचल हाईकोर्ट परिसर में मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी के चेयरमैन न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने प्रदेश एवं केंद्र सरकार को आदेशों की सख्ती से पालन करने और इस मामले मे सात अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए।
गौरतलब है कि एनजीटी ने रोहतांग एवं साथ लगते अन्य क्षेत्रों मे पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। रोहतांग जाने वाले वाहनों की भी संख्या भी तय की है। इस मामले पर आगामी सुनवाई सात अप्रैल को मुख्य बेंच नई दिल्ली में होगी।