फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जल संकट : आदेश के बावजूद हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए निगम आयुक्त

Fri, 01 Jun 2018 08:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
विज्ञापन
विज्ञापन

राजधानी शिमला में चल रहे जलसंकट को लेकर हाईकोर्ट में लगातार चौथे दिन भी सुनवाई हुई। वीरवार को हुई सुनवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त कोर्ट में पेश नहीं हुए। आयुक्त की अनुपस्थिति पर रोष जताते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उनका कोर्ट में हाजिर होना जरूरी था। 

विज्ञापन


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने आईपीएच और पर्यटन विभाग के सचिवों सहित नगर निगम आयुक्त और निगम अभियंता को शुक्रवार को सुबह साढ़े 9 बजे कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पानी का अभी भी सही वितरण नहीं हो रहा है। 

Trending Videos
विज्ञापन

मामले पर फिर से सुनवाई निर्धारित की गई

शुक्रवार को भी इस मामले पर फिर से सुनवाई निर्धारित की गई है। उधर, प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला में पानी के असमान वितरण को लेकर चल रहे मामले में निगम से पूछा कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद पानी बिल अदा न करने वाले होटलों के कनेक्शन क्यों नहीं काटे।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता विजय अरोड़ा ने सरकार को सुझाव दिया कि जब प्रदेश के हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल रात 12 बजे से 3 बजे तक शहर के विभिन्न भागों का दौरा कर वास्तविक स्थिति जानने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं तो सरकार के मंत्रियों और अफसरों को मामले की गंभीरता को देखते हुए सड़कों पर उतर कर जनता के साथ खड़ा होना चाहिए।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें