हाईकोर्ट ने मंडी के मंडी के लारजी हादसे में मारे गए हैदराबाद के 24 छात्रों के परिजनों को इस मामले में पार्टी बनाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने सभी परिजनों को याचिका में अतिरिक्त प्रतिवादी बनाते हुए कहा कि वे याचिका के निपटारे के लिए जरूरी तथ्य अदालत के समक्ष रख सकते हैं।
अदालत ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह संबंधित अधिकारियों से बैठक कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। हादसे में मारे गए छात्रों के परिजनों ने आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की है।
आरोप लगाया है कि कॉलेज और फैकल्टी सदस्य सी किरण की ओर से छात्रों की सुरक्षा की बारे में कोई भी कदम नहीं उठाए गए थे।