कर्मचारियों के हितों को दे रहे प्राथमिकता
इन कर्मियों के माध्यम से विभाग में डाटा प्रबंधन, बिलिंग, मॉनिटरिंग और तकनीकी सहायता समेत जल जीवन मिशन से जुड़े विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। वित्त विभाग के व्यय नियंत्रण-2 की 25 सितंबर 2026 की पूर्व स्वीकृति के बाद यह निर्णय लिया गया है। सेवा विस्तार हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के प्रावधानों के तहत रहेगा। विभाग को संबंधित बजट मद में धन उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी और इस मद के लिए सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग नहीं की जा सकेगी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जुड़े आउटसोर्स कर्मियों का खर्च भी विभाग को उपलब्ध प्रावधानों से वहन करना होगा। इससे जल जीवन मिशन और विभाग की अन्य तकनीकी गतिविधियों में कर्मचारियों की कमी से काम प्रभावित होने की आशंका कम होगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों और जनहित की योजनाओं की निरंतरता को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को जलापूर्ति तथा जल शक्ति विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।