लोकसभा चुनाव के लिए सात मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर पांच मई शाम छह बजे से शराब के ठेके बंद रहेंगे। निर्वाचन आयोग और आबकारी एवं कराधान विभाग ने पोलिंग प्रक्रिया संपन्न होने तक शराब की बिक्री बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
इस दौरान होटलों, रेस्तरां और क्लबों में भी शराब परोसने पर मनाही रहेगी। यहीं नहीं मतगणना वाले दिन 16 मई को भी शराब ठेके नहीं खुलेंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम नालागढ़ ललित जैन ने कहा कि आदेशों की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
इसमें ठेके के परमिट कैंसल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पांच मई शाम छह बजे से मतदान वाले दिन तक और 16 मई को मतगणना वाले दिन यह आदेश प्रभावी रहेंगे।