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हिमाचल में लोगों को कई सेवाओं की गारंटी देगी जयराम सरकार

Sun, 03 Mar 2019 10:58 AM IST
ashok chauhan न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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जयराम सरकार लोगों को कई सेवाओं को समयबद्ध लागू करने की गारंटी देगी। इसके लिए वर्ष 2011 में बने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकतर सेवाओं को अधिसूचित किया जाएगा।

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मुख्य सचिव बीके अग्रवाल में शनिवार को हुई सचिवों की कमेटी की बैठक में यह निर्देश दिए कि कि इस अधिनियम को प्रदेश में सख्ती से लागू किया जाएगा। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट वर्ष 2011 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही लागू कर दिया गया था।

इसके बाद इस कानून के तहत सेवाएं तो अधिसूचित होती रहीं, मगर इसे ठीक से लागू नहीं किया जा सका। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने पानी का कनेक्शन लेना है तो यह कितने टाइम में देना होगा, यह अधिसूचित किया गया।
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मगर इसी तरह की बहुत सी सेवाएं जो लोगों के काम की थीं। इन्हें लागू नहीं किया जा सका। अब इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी है। अब तक 27 विभागों की ओर से अधिसूचित 188 समयबद्ध सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 में शामिल किया गया है।

इसके बारे में आम लोगों और विभिन्न विभागों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

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हर महीने के पहले मंगलवार को होगी सचिवों की समिति की बैठक 

मुख्य सचिव ने कहा है कि सचिवों की समिति की बैठक हर महीने पहले मंगलवार को आयोजित की जाएगी, जबकि उपायुक्तों के साथ हर महीने के पहले बुधवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बात होगी ताकि कार्यों का अनुश्रवण किया जा सके और सुशासन की दिशा में राज्य और आगे बढ़े।

नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर कार्यों के नियमित अनुश्रवण को सुनिश्चित बनाएंगे। उन्होंने सरकार की सभी प्रमुख घोषणाओं और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के सचिवों के प्रयासों को भी सराहा।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं, बजट आश्वासनों, खर्च, मंत्रिमंडल के निर्णयों, सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों, न्यायिक मामलों और समयबद्ध नागरिक सेवाओं को लेकर सभी निदेशालयों तथा फील्ड कार्यालयों की हर महीने समीक्षा की जाएगी। राज्य सचिवालय में नीतिगत मामलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। 
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