10 मार्च से 22 अप्रैल तक हिमाचल में चुनावों पर होने वाला खर्च पार्टी के खाते में जाएगा जबकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद यह खर्च पार्टी प्रत्याशी के खाते में जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक का खर्च भी पार्टी ही करेगी। स्टार प्रचारक को अपने खर्चे के लिए एक लाख रुपये तक कैश अपने साथ रखने की अनुमति रहेगी।
उम्मीदवार की अनुमति के बिना सोशल मीडिया में प्रचार पर दर्ज होगा केस
पार्टी और उम्मीदवार के लिए सोशल मीडिया में प्रचार करने वाले लोगों पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। चुनाव प्रचार में लगी टीम और सोशल मीडिया में विज्ञापन पर आने वाला खर्च चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा। पार्टी उम्मीदवार की बिना अनुमति के सोशल मीडिया में प्रचार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होगा।