याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार बैंक में कई अनियमितताएं बरतने के आरोपों को लेकर 6 अप्रैल, 2018 को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्रार्थी जगदीश सिपहिया सहित कुलदीप सिंह पठानिया, अजीत पाल महाजन, प्रेमलता ठाकुर, करनैल सिंह राणा, केशव कोरला, आत्मा प्रकाश ठाकुर, छेरिंग
ताशी, मनोहर लाल, राजीव गौतम, लेखराज कंवर, सुनील दत्त, संजीव राणा, हितेश्वर सिंह, प्रकाश चंद को पदों से निलंबित कर दिया है। प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस कानून के नजरिए से गलत है।
प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी व बोर्ड के अन्य सदस्यों ने अभी तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इस कारण उन्हें समय से पहले बर्खास्त किया जाना कानूनी तौर पर गलत है। प्रार्थी के अनुसार कमेटी के सभी सदस्यों को कोऑपरेटिव सोसायटी नियम के तहत चुनाव करवाने के बाद ही इस पद पर चयनित किया गया था।