हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है। शनिवार को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने चुनाव में विजेता रहे भाजपा सांसद एवं प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी। हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को पूर्ण हुई राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया को कांग्रेस प्रत्याशी और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मतदान में बराबरी के बाद पर्ची से निकाले गए परिणाम पर सवाल उठाते हुए सिंघवी ने चुनाव रद्द करने की गुहार लगाई है। कहा कि पर्ची जिस प्रत्याशी की निकलती है उसे हारा हुआ करार देने की धारणा कानूनी रूप से न्यायसंगत नहीं है।