प्रदेश सरकार ने टीसीपी दायरे में घर, दुकान या कामर्शियल भवनों का नक्शा पास कराने का शुल्क आधा कर दिया है। पहले 250 स्क्वेयर मीटर तक के एरिया में नक्शा पास कराने के लिए करीब 5000 रुपये शुल्क लगता था, अब आधा कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने टीसीपी दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत दी है।
यहां 600 स्क्वेयर मीटर तक के एरिया में बिना नक्शे के ही भवनों का निर्माण कर सकेंगे जबकि इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियाें (दुकानों आदि) के लिए 100 स्क्वेयर मीटर तक के एरिया में नक्शा न बनाने की छूट दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।