सरकार की ओर से बताया है कि प्रियंका ने बागवानी के लिए शिमला के छराबड़ा में 4 हेक्टेयर जमीन खरीदी है।
हिमाचल में प्रियंका गांधी वॉड्रा की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने का मामला भले ही हाईकोर्ट में हो लेकिन प्रदेश सरकार ने बागवानी के लिए खरीदी उनकी जमीन का ब्योरा सार्वजनिक कर दिया है। सरकार की ओर से बताया है कि प्रियंका ने बागवानी के लिए शिमला के छराबड़ा में 4 हेक्टेयर जमीन खरीदी है।
जमीन का खसरा नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत भूमि खरीदने के लिए प्रियंका गांधी को 14 मार्च 2013 को मंजूरी दी थी। बता दें कि यह जमीन छराबड़ा में प्रियंका के निर्माणाधीन घर के साथ ही लगती है।
हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान शिमला से विधायक सुरेश भारद्वाज ने सरकार से पूछा था कि पिछले तीन साल में कितने लोगों ने धारा- 118 के तहत जमीन खरीदने के लिए आवेदन किया और कितनों को अनुमति प्रदान की गई।
सूचना सार्वजनिक न करने के लिए प्रियंका ने की थी हाईकोर्ट में अपील
प्रियंका गांधी ने सुरक्षा का खतरा जताते हुए सूचना देने पर आपत्ति जताई थी।
जवाब में सरकार की ओर से राजस्व विभाग ने बताया था कि पिछले तीन साल में हिप्र मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत भूमि खरीदने एवं विक्रय के लिए 615 लोगों ने आवेदन किया था जिनमें से प्रियंका गांधी समेत 562 आवेदकों को अनुमति प्रदान की गई।
विभाग ने प्रियंका गांधी समेत सभी 562 लोगों के नाम, पते, जमीन का पूरा विवरण, उपयोग का कारण और जमीन खरीदने की अनुमति प्रदान करने की तिथि की जानकारी सार्वजनिक की है।
सूचना सार्वजनिक न करने के लिए प्रियंका ने की थी हाईकोर्ट में अपील
आरटीआई एक्टिविस्ट देव आशीष भट्टाचार्या ने सूचना के अधिकार के जरिये प्रियंका गांधी की शिमला में खरीदी गई जमीनों की पूरी जानकारी मांगी थी। प्रियंका गांधी ने सुरक्षा का खतरा जताते हुए सूचना देने पर आपत्ति जताई थी।
मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गया और जब आयोग ने सूचना सार्वजनिक करने के आदेश दिए तो प्रियंका ने हिमाचल हाईकोर्ट में आयोग के आदेश को चैलेंज कर दिया था। तब से यह मामला कोर्ट में लंबित चल रहा है।