अगर चकौताधारकों के पास 20 बीघा से अधिक जमीन चकौता के तहत है तो उन्हें उसे भी लीज पर दिया जाएगा। सरकार ने वीरवार को इस संबंध में योजना को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना का नाम हिमाचल प्रदेश चकौताधारक सांपत्तिक अधिकार स्कीम 2015 रखा गया है।
राज्य सरकार ने इस स्कीम को अधिसूचित करने से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश में चकौताधारकों को पांच बीघा तक की भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके अलावा 20 बीघा तक की भूमि को उन्हें लीज पर दिया जाएगा।
अब यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी चकौताधारक के पास इससे अधिक भूमि है तो उस भूमि को भी उसे लीज पर दिया जाएगा। इसे शुरू में दस साल की लीज पर दिया जाएगा। इसके लिए सालाना एक बीघा भूमि पर 1000 रुपये का किराया रखा जाएगा। इसे लीज पीरियड के पूरा होने पर रिन्यू करना होगा। यह बढ़ोतरी 10 प्रतिशत के हिसाब से तब तक रहेगी, जब तक इस पर कब्जा होगा।