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Himachal Cabinet Decision: बद्दी, हमीरपुर व ऊना को नगर निगम का तोहफा; नादौन, जवाली को नगर परिषद का दर्जा

Sat, 16 Nov 2024 05:48 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में तीन नए नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई।
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हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल कैबिनेट ने बद्दी, हमीरपुर और ऊना में नगर परिषदों को स्तरोन्नत कर नए नगर निगम बनाने का फैसला लिया है। यह भी निर्णय लिया कि हमीरपुर के नादौन और कांगड़ा के जवाली में नगर पंचायतों को नगर परिषदों में बदला जाएगा। इसके अलावा मंडी के संधोल, धर्मपुर, हमीरपुर के बड़सर, भोरंज, ऊना के बंगाणा और सोलन के कुनिहार में नई नगर पंचायतें बनाने को मंजूरी दी। 
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शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में अतिरिक्त क्षेत्र को विभिन्न स्थानीय निकायों के दायरे में समाहित करने का फैसला लिया। लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्कर्स का मानदेय 4,500 से बढ़ाकर 5,000 करने, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 356 पदों सहित विभिन्न विभागों में 439 पद भरने को मंजूरी दी। शिमला में भीड़ कम करने के लिए कल्याण कामगार बोर्ड का कार्यालय शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करने को स्वीकृति दी। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने और योजना में पहले से पंजीकृत इस वर्ग के लोगों को पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर देने की मंजूरी दी।

कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत 2.50 लाख से कम वार्षिक आय वाली विधवा, एकल नारी, परित्यक्त व दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख की वित्तीय सहायता देने और परित्यक्त बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक सुखाश्रय योजना के लाभ देने की स्वीकृति दी। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 लागू करने का फैसला लिया। इसमें सरकारी विभागों से संबद्ध ई-टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50 हजार किराया देना सुनिश्चित होगा। बैठक में शिमला जिला के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्ज एचपीएमसी के पक्ष में आशय पत्र जारी कर मंजूरी देने का निर्णय लिया।

सीपीएस मसले पर बैठक में हुई चर्चा 
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) के मसले पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। नेगी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। जब कोई भी एक्ट हाईकोर्ट की ओर से असांवाधानिक ठहराया जाए तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सरकार ने जो कानून बनाया है, वह संविधान के अनुसार था। असम के कानून में सीपीएस को मंत्री के बराबर का दर्जा दिया था, मगर यहां के एक्ट में ऐसा नहीं है। यह बड़ा मुद्दा है। हाईकोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का 1978 का कानून निरस्त नहीं किया, उसके अंदर क्लॉज डी में सीपीएस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में निर्णय दिया है। 
 

बैठक के अन्य फैसले
  1. पीडब्ल्यूडी में मल्टी टास्क वर्कर्स का मानदेय 5,000 करने का लिया निर्णय
  2. भीड़ कम करने के लिए कामगार बोर्ड का कार्यालय शिमला से हमीरपुर होगा स्थानांतरित 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना के दायरे में व पहले से जुड़े इस आयु के लोगों को पांच लाख वार्षिक का टॉपअप देंगे।
  3. परित्यक्त बच्चों को भी सुखाश्रय योजना का 27 साल तक मिलेगा लाभ
  4. विधवा, एकल, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने को तीन लाख 
  5. स्टार्टअप योजना में ई-टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये देंगे किराया 
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अभी प्रदेश में 5 नगर निगम हैं, 3 नए बनने से 8 हो जाएंगे। नगर परिषदें 29 से 32 हो जाएंगी। तीन नगर निगमों में विलय हो जाएंगी। नगर पंचायतें 27 से 31 हो जाएंगी। दो नगर पंचायतों का नगर परिषदों में विलय हो जाएगा।
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