फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी गांधी को चंडीगढ़ में हाजिरी की अनुमति नहीं, सीबीआई कोर्ट ने खारिज की मांग

Sun, 24 Oct 2021 12:26 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

गांधी को सीबीआई ने मामले में चल रही जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तार किया था। उस पर करोड़ों रुपये के गड़बड़झाले का आरोप है। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उसे जमानत तो मिल गई, लेकिन लगातार शिमला शाखा में हर 15 दिन बाद हाजिरी लगानी होती है।
विज्ञापन
छात्रवृत्ति घोटाला(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

250 करोड़ के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में फंसे केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन एवं प्रमुख आरोपी हितेश गांधी को बड़ा झटका लगा है। गांधी ने सीबीआई कोर्ट से ब्यूरो की शिमला ब्रांच में हाजिरी के बजाय चंडीगढ़ में हाजिरी देने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी। इसके बाद अब उसे हर 15 दिन बाद शिमला ब्रांच में ही हाजिरी देनी होगी।  गांधी को सीबीआई ने मामले में चल रही जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन


उस पर करोड़ों रुपये के गड़बड़झाले का आरोप है। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उसे जमानत तो मिल गई, लेकिन लगातार शिमला शाखा में हर 15 दिन बाद हाजिरी लगानी होती है। इसके साथ ही सीबीआई कोर्ट ने जांच एजेंसी की ओर से गांधी व मामले के मुख्य आरोपी और शिक्षा विभाग के अधीक्षक अरविंद राजटा समेत 12 लोगों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में लगाए चार्ज का संज्ञान ले लिया है। अब सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें