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राज्यपाल ने दी सीएम, मंत्री-विधायकों के 30 फीसदी वेतन कटौती के अध्यादेश को मंजूरी

Sun, 12 Apr 2020 11:32 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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- फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश रेग्युलेशन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ डिफरेंट कैटागरीज इन सर्टेन एक्सीजेंसिस ऑर्डिनेंस 2020 हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है।

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राज्य सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि इस अध्यादेश को  01 अप्रैल 2020 से शुरू हुए एक वर्ष के लिए लाया गया है और इसके तहत मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विधान सभा के सदस्यों और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्तियों को संदेय वेतन और भत्तों इत्यादि में 30 प्रतिशत तक कम किया जाएगा।

01 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले इस वर्ष में एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य राजनैतिक नियुक्तिधारी को संदेय वेतन और भत्तों को 30 प्रतिशत तक कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण शीघ्र राहत और सहायता की आवश्यकता है, इसलिए महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कुछ आकस्मिक उपाय किए जाएंगे।

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