हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम वापस ले लिया है। सितंबर 2025 में प्रदेश में बारिश-भूस्खलन के चलते हुए भारी नुकसान के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश को आपदा प्रभावित घोषित कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की धारा 24 और 34 लागू कर दी थी। सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में बरसात के चलते बिगड़ी परिस्थितियां अब बेहतर हो चुकी हैं, इसलिए डिजास्टर एक्ट को वापस लिया गया है।