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ढली-परवाणू फोरलेन निर्माण में देरी पर डीसी, लोनिवि के अफसर तलब

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सांकेतिक तस्वीर
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हाईकोर्ट ने ढली-सोलन-परवाणू राष्ट्रीय उच्च मार्ग को फोरलेन बनाने से संबंधित मामले में डीसी सोलन, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता भवन एवं सड़क लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को 12 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने कुलदीप सिंह की ओर से याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। 

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हाईकोर्ट ने ढली-सोलन-परवाणू राष्ट्रीय उच्च मार्ग के फोरलेन निर्माण मामले में धीमी गति और घटिया तरीके से कार्य करने पर खेद जताया है। न्यायालय ने समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकार को फोरलेन के कार्य को लेकर उचित आदेश पारित किए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि सोलन शहर से लगते स्थानों पर निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के परियोजना निदेशक, ठेकेदार और उनके सहयोगियों को भी अगली तारीख को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश पारित किए हैं। ताकि, सोलन के समीप लगते धर्मपुर, बाबा, रबून गांव तथा सोलन बाईपास में उत्पन्न बाधा को दूर करने के लिए चर्चा की जा सके। मामले की सुनवाई 12 जून को होगी।

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