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HP High Court: सहायक जिला न्यायवादी की अधिकतम भर्ती आयु 35 से 45 वर्ष न करने पर हाईकोर्ट सख्त

Fri, 05 May 2023 06:17 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

अदालत ने सहायक जिला न्यायवादी की अधिकतम भर्ती आयु बढ़ाने के मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष रखने के आदेश दिए थे। 35 वर्ष की आयु पार कर चुके कई अधिवक्ताओं ने सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक जिला न्यायवादी की अधिकतम भर्ती आयु 35 से 45 वर्ष न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले से जुड़ा रिकॉर्ड सरकार से तलब किया है। अदालत ने वर्ष 2003 और 2017 के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की जानकारी भी मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 25 मई को निर्धारित की है।

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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 22 सितंबर 1983 को जारी निर्देशों के अनुसार सहायक जिला न्यायवादी की अधिकतम भर्ती आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई थी। अदालत ने इन निर्देशों को जारी करने वाले रिकॉर्ड को तलब किया है। इससे पहले अदालत ने सहायक जिला न्यायवादी की अधिकतम भर्ती आयु बढ़ाने के मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष रखने के आदेश दिए थे। 35 वर्ष की आयु पार कर चुके कई अधिवक्ताओं ने सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है।

याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि क्लास वन श्रेणी की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। इससे पहले सहायक जिला न्यायवादी का पद क्लास दो की श्रेणी में रखा गया था। इसकी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 निर्धारित की गई थी, लेकिन सरकार ने 21 मई 2009 को जारी अधिसूचना के तहत सहायक जिला न्यायवादी के पद को क्लास वन में तबदील कर दिया, लेकिन भर्ती की अधिकतम आयु को 35 से 45 वर्ष नहीं किया गया। अन्य क्लास वन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है।

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