हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कोटखाई ड्रग्स मामले में बरी हो चुके पूर्व हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार की बहाली रोकने वाले शिमला के तत्कालीन एसपी के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को चार हफ्ते में उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने जुलाई 2018 से अब तक की बर्खास्तगी अवधि का 50 फीसदी एरियर, वरिष्ठता, प्रमोशन और सभी वित्तीय एवं सेवा लाभ देने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल फैसले में संदेह का लाभ मिलने का उल्लेख होने से किसी की बेगुनाही कम नहीं हो जाती। जब मुख्य आधार ही खत्म हो गया हो तो उस पर जारी बर्खास्तगी का आदेश भी प्रभावी नहीं रह सकता।