हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर निगम शिमला क्षेत्र से विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग्स तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं और मंगलवार तक अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के शिमला दौरे के दौरान उनकी पार्टी ने नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रिज मैदान शिमला, आल इंडिया रेडियो परिसर के आसपास बडे़-बडे़ विज्ञापन होर्डिंग्स लगाए थे।
यह नगर निगम शिमला के नियमों के विपरीत है। नगर नियम शिमला के नियम 9 के मुताबिक राष्ट्रपति निवास से लेकर छोटा शिमला एवं माल रोड क्षेत्र में किसी भी तरह के होर्डिंग्स लगाने की मनाही है। इसी तरह रिज मैदान पर विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन इस नियम की खुलेआम उल्लंघना की गई है। इसी प्रकार विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से इन क्षेत्रों में नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इससे पूर्व एक मामले में प्रदेश सरकार और नगर निगम शिमला ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि नगर निगम शिमला की ओर से बनाए गए नियमों की अक्षरश: अनुपालना की जाएगी, लेकिन आज तक उनकी अवहेलना होती रही है। मामले पर सुनवाई मंगलवार को होगी।