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Himachal: हिमाचल हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती पर लगाई रोक, 7 मार्च को होगी अगली सुनवाई, सरकार रखेगी अपना पक्ष

Fri, 01 Mar 2024 09:30 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती पर 7 मार्च तक रोक लगा दी गई है। दीक्षा परमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई है। अदालत में दायर याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास ने की। याचिका में सरकार की तरफ से 7 अप्रैल 2017 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है।

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अधिसूचना के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार करने की प्रकिया को समाप्त कर दिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस अजय मोहन गोयल की पीठ ने की। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता (एजी) अनूप रत्न पेश हुए। सरकार ने अदालत से मामले में और समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी।

बता दें कि वन विभाग ने वन मित्रों के 2,061 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए लेकर प्रदेश भर से करीब 70 हजार आवेदन आए हैं। ग्राउंड टेस्ट पास करने बाद इंटरव्यू के आधार पर तैनाती होगी। इंटरव्यू के 10 अंक तय किए गए हैं।

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