भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से हिमाचल को 4,249 करोड़ रुपये का एरियर मिलने की उम्मीद फिर से जग गई है। बुधवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में शपथपत्र दायर किया। अब हिमाचल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के शपथपत्र के जवाब में हलफनामा देने को कहा है।
इस केस की आगामी सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2011 को हिमाचल के हक में अहम फैसला देते हुए बीबीएमबी में प्रदेश को बढ़ा हुआ हिस्सा वर्ष 1966 से देने को कहा था।
इसके बाद हिमाचल सरकार ने 4,249 करोड़ रुपये का एरियर क्लेम किया है। इसी साल 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पंजाब और हरियाणा के उस दावे को भी सुनने को कहा था जिसमें दोनों राज्यों ने कहा था कि हिमाचल को यदि पिछली तारीख से बढ़ा हुआ हिस्सा चाहिए तो भाखड़ा नंगल परियोजना की निर्माण लागत में भी बढ़ा हिस्सा दे। कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। अब हिमाचल, पंजाब और हरियाणा को भी इस रिपोर्ट पर जवाब देना होगा।