हिमाचल सरकार ने सड़कों के किनारे जमीन के रेट तय करने का फार्मूला बदल दिया है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला और संपर्क मार्ग से सटी जमीन की कीमतें पांच वर्गों के हिसाब से निर्धारित होंगी। सड़क से 25, 50, 500, 1000 मीटर और इसके अधिक दूरी पर जमीन का सर्किल रेट अलग-अलग होगा।
पहले सड़क से 50 मीटर दूरी पर अलग रेट होता और इससे अधिक दूरी की जमीन का रेट एक ही होता था। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विभाग को रजिस्ट्री फीस में राजस्व घाटा न उठाना पड़े और लोगों को सड़क किनारे की जमीन का सही पैसा मिल सके। साल दर साल रेट में मार्केट बूम के हिसाब से बदलाव होता रहेगा।