हिमाचल प्रदेश के हजारों कारोबारियों के लिए अच्छी सूचना है। राज्य सरकार ने मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम (वैट) 2005 में संशोधन कर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। इतना ही नहीं बल्कि हर श्रेणी के कारोबारियों के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की है।
इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे राज्य के 63 हजार छोटे-बड़े कारोबारियों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। पहले हर श्रेणी के कारोबारियों को 30 दिन के भीतर अपना वैट रिटर्न भरना पड़ता था। अगली स्लाइड में जानिए और क्या खास सुविधा दे रही है इनको हिमाचल सरकार।