शिक्षा विभाग ने हिमाचल के 35 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब विभाग ने ट्रांसफर होने पर तीन दिन के भीतर ज्वाइन करने की शर्त हटा दी है। वे पुराने नियमों के तहत 15 दिन के भीतर ज्वाइनिंग दे सकते हैं। ये शर्त वर्ष 2004 में लागू की गई थी।
प्रदेश अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने बताया कि शिक्षकों का तबादला होने के बाद अगर तीन दिन के भीतर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते थे तो शिक्षक को ईओएल किया जाता था। इस दौरान छुट्टी या वेतन में से एक लाभ में कटौती कर दी जाती थी।
शिक्षा विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक इस नियम को निरस्त कर दिया है। ये फैसला विभाग ने हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद लिया है। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने बताया कि संघ की यह लंबित मांग थी, बाकायदा इसको लेकर महासंघ ने शिक्षा विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किए थे।
सरकार ने इस शर्त को हटाकर शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 20 अगस्त को इस बारे में अधिसूचना जारी की है। संघ ने इस फैसले पर प्रधान सचिव शिक्षा और शिक्षा निदेशक का आभार जताया है।