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पानी के टैंकों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने तलब की स्टेटस रिपोर्ट

Wed, 09 Nov 2016 12:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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हिमाचल हाईकोर्ट
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प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह पूरे प्रदेश में पानी के स्टोरेज टैंकों की सुरक्षा संबंधी स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष दायर करे। कोर्ट ने सोलन जिले के तीन स्कूलों की पानी की टंकियों में जहर पाये जाने के मामले पर संज्ञान लेते हुए सरकार को यह आदेश दिए। कोर्ट ने कुछ समाचार पत्रों में पानी की टंकियों में जहर पाये जाने वाली खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की थी। 
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मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने इस बाबत मुख्य सचिव सहित आईपीएच विभाग के सचिव, जिलाधीश सोलन, एसपी सोलन को नोटिस जारी किया था। मंगलवार को इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पूरे प्रदेश में पानी के स्टोरेज टैंकों की सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं।

इस लापरवाही से शरारती तत्व किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ज्ञात रहे कि गत सितंबर माह में सोलन जिला के तीन स्कूलों की टंकियों का पानी जहरीला पाया गया था। जहर का पता तब चला जब टंकियों से पानी पूरी तरह सफेद आने लगा। मामले पर सुनवाई 22 नवंबर को होगी।
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विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने को कमेटी बनाने के आदेश

प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुविधाएं और सुझाव जुटाने के लिए दो सप्ताह के भीतर एक कमेटी का गठन करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने यह आदेश अभिमन्यु राठौर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किए। 

प्रार्थी की मांग है कि राष्ट्रीय युवा खेल नीति व राज्य खेल नीति की अक्षरश: अनुपालना के लिए राज्य सरकार को आदेश दिए जाएं। प्रार्थी ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी आदेश दिए जाने की गुहार लगाई है। राज्य में विश्वस्तरीय विंटर स्पोर्ट्स सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग भी की गई है। 

रमेश चंद पदोन्नत, रिवाइजर नियुक्त
प्रदेश हाईकोर्ट ने रमेश चंद बिन्टा को ट्रांसलेटर से पदोन्नत कर रिवाइजर बना दिया है। यह पद संजीव सेठी के हाईकोर्ट में ही इस्टेट ऑफिसर बनने से रिक्त हुआ था।
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