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नगर निगम को हाईकोर्ट का झटका

Fri, 26 Sep 2014 10:37 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला
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राजधानी में पानी के बिल की फ्लैट रेट पर वसूली को हाईकोर्ट ने रद कर दिया है। नगर निगम को झटका देते हुए हाईकोर्ट ने पानी दरों को दोबारा निर्धारित करने की अधिसूचना को भी रद कर दिया है।
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कोर्ट ने कहा है कि दरें निर्धारित करने की शक्ति केवल राज्य सरकार की है। शहर में अभी पीने का पानी का मासिक बिल 209 रुपये है जबकि शहर से बाहर करीब 1100 रुपये प्रति माह वसूले जा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने पर्यटन आवाम जन कल्याण समिति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है कि नगर निगम शिमला पानी की दरों का निर्धारण नहीं कर सकता। यह शक्ति केवल सरकार के पास निहित है।
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गौरतलब है कि नगर निगम शिमला ने 6 अक्तूबर 2013 को जारी अधिसूचना के तहत निगम की परिधि और परिधि से बाहर आने वाले क्षेत्रों के लिए पानी की दरों को निर्धारित किया था।

अधिसूचना के अनुसार इन दरों को हर साल दस फीसदी बढ़ाया जाने का प्रावधान बनाया था। नगर निगम ने प्रस्ताव पास कर निगम की परिधि और परिधि से बाहर आने वाले क्षेत्रों के लिए पानी की दरों को बढ़ा दिया।

समिति के सदस्य कुफरी और छराबड़ा के रहने वाले हैं और उन्हें नगर निगम शिमला द्वारा पानी प्रदान किया जाता है। प्रार्थी समिति ने दलील दी है कि पानी की दरों को दोबारा निर्धारित करना निगम के क्षेत्राधिकार में नहीं आता।

अदालत ने प्रार्थी समिति की दलीलों से सहमति जताते हुए उक्त आदेश पारित किए हैं।

फ्लैट रेट पर पानी बिल वसूली पर रोक लगने के बाद नगर निगम को मीटर रीडिंग के आधार पर ही बिल वसूलने पड़ेंगे। हाईकोर्ट द्वारा पानी की दरों को दोबारा निर्धारित करने की अधिसूचना को रद करने से नगर निगम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

नगर निगम ने अक्तूबर 2012 से स्टाफ की किल्लत का हवाला देते हुए राजधानी में पानी का मासिक बिल फ्लैट कर दिया था। शहर में 150 रुपये पानी बिल और उस पर 15 प्रतिशत सीवरेज सेस लगाया गया।

शहर से बाहर बिल 860 रुपये किया गया। इस बिल में प्रति वर्ष दस प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला भी लिया गया। अप्रैल 2014 में शहर का बिल बढ़ कर 209 रुपये हो गया है जबकि शहर से बाहर मासिक बिल करीब 1100 रुपये हो गया है।
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