मंडी जिला के द्रंग और चौंतड़ा के लिए उठाऊ जल स्कीम के मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने जल शक्ति विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने जोगिंद्रनगर क्षेत्र के द्रंग और चौंतड़ा के लिए उठाऊ जल स्कीम स्वीकृत की थी। इसके तहत शुकर नदी से पानी उठाया जाना प्रस्तावित था। स्थानीय निवासी मनोहर सिंह ने जनहित में याचिका दायर की है।
याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया कि जिस स्थान से पानी उठाए जाने का प्रस्ताव है, वहां से क्षेत्र के लगभग बीस हजार बीघा जमीन की सिंचाई की जाती है। साथ ही इस स्थान से लगभग 50 मीटर पर करीब पांच हजार मछलियां हैं। यदि प्रस्तावित स्थान से पानी उठाया जाता है तो इन मछलियों को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा क्षेत्र के कृषकों को जमीन सींचने के लिए पानी कम पड़ जाएगा। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि द्रंग और चौंतड़ा के लिए उठाऊ जल स्कीम के फैसले को रद्द किया जाए। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि द्रंग और चौंतड़ा के लिए पांच किलोमीटर दूर शुकर नदी से ही पानी उठाया जाए।