पालमपुर के कंडवाड़ी में कुमुद भूषण एजूकेशनल सोसाइटी को शैक्षणिक संस्थान के भवन निर्माण के लिए लीज पर दी गई जमीन मामले में उपायुक्त न्यायालय धर्मशाला में सोमवार को फैसला टल गया। उपायुक्त कोर्ट ने मामले को लेकर अब 17 सितंबर को सुनवाई रखी है।
उपायुक्त के जिला से बाहर होने के चलते फैसले को लेकर अब अगली तारीख पड़ी है। उपायुक्त सी पालरासू का कहना है कि 17 सितंबर को मामले को लेकर फैसला सुना दिया जाएगा। गौरतलब है कि कंडवाड़ी के एक चाय बागान में तत्कालीन भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेता एवं प्रख्यात अधिवक्ता प्रशांत भूषण की मां के नाम पर कुमुद भूषण एजूकेशनल सोसाइटी के नाम से 4.68 हेक्टेयर जमीन खरीदने को अनुमति दी थी। भूमि की सेल डीड मार्च 2010 में की गई थी।
सेल डीड के अनुसार सोसाइटी को निजी जमीन शैक्षणिक गतिविधियां संचालित करने के लिए दी गई थी। लेकिन, सोसाइटी ने दो साल में जमीन पर कोई भवन नहीं बनाया। इस पर फरवरी 2012 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने एजूकेशनल सोसाइटी को धारा 118 के अंतर्गत भूमि सुधार एवं टेनेंसी अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर दिया।