परिवहन यातायात निरीक्षक अब प्रदेश के किसी भी कौने में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान कर सकेंगे।
पहले इन इंस्पेक्टरों को जिले में ही वाहनों के चालान किए जाने की शक्तियां दी गई थीं।
मगर अब सरकार ने इन्हें समूचे प्रदेश में चालान करने की शक्तियां प्रदान की हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन अजय मित्तल ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
बसों में चालक व परिचालक का वर्दी में न होना, ओवर लोडिंग, ध्वनि प्रदूषण, चालक परिचालकों के पास बस चलाते वक्त लाइसेंस न होना या फिर बसों में ओवर लोडिंग, ट्रैफिक नियमों का अनुपालना किया जाना, टैक्स डिपॉजिट न किया जाना, बसों को समयानुसार बसें न चलाए जाना, रूट परमिट कहीं और का जबकि बसें किसी और रूट पर चलाया जाना व अन्य यातायात के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर बसों व वाहनों के चालान कर सकते हैं।