अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर गौरव महाजन की अदालत ने शनिवार को चिट्टा के एक मामले में नामजद बिलासपुर की महिला को दोषी करार देते हुए उसे चार साल की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर दोषी महिला को छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। दोषी की पहचान सुमन कुमारी गांव गतवाड़ डाकघर लैहड़ी सरेल, पुलिस थाना भराड़ी, तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। इस मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक हमीरपुर पंकज दीवान ने की। इस मामले में अदालत में कुल 19 गवाह पेश हुए। अतिरिक्त लोक अभियोजक हमीरपुर पंकज दीवान ने बताया कि 23 अगस्त 2018 को दोपहर ढाई बजे आरोपी महिला हमीरपुर बस स्टैंड के बाहर नशे में थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस थाना हमीरपुर से एक जांच दल मौके पर पहुंचा। जांच दल ने महिला को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली तो उससे 7.32 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।