तबादले से नाखुश कर्मचारी अब सीधे हाईकोर्ट जाने से पूर्व संबंधित विभाग के पास अपना रख सकेंगे। इसके लिए हिमाचल सरकार ने कर्मचारी स्थानांतरण दिशा-निर्देशों में शिकायत निवारण के लिए नया प्रावधान शामिल किया है। शिकायत निवारण प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि तबादला होने पर पहले ज्वाइनिंग देना अनिवार्य रहेगा। बाद में कर्मचारी अपना पक्ष रखेंगे। सक्षम प्राधिकारी को भी शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समाधान निकालना होगा। शिकायत में ऐसे घटनाक्रम या कारणों को उजागर करना होगा जो स्थानांतरण निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं।