बिजली बोर्ड के संयुक्त निदेशक अनुराग पराशर ने बताया कि टोल फ्री नंबर 1912 और 1800-180-8060 पर विद्युत आपूर्ति संबंधी कोई भी शिकायत के साथ विद्युत चोरी की शिकायत भी की जा सकती है।
शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। विद्युत चोरी गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कानून में कड़ी प्रक्रिया का प्रावधान है। उन्होंने आम जनता अपील की है कि ऐसे मामलों को बिजली बोर्ड के अधिकारियों के सामने लाएं जिससे ऐसे मामलों को तुरंत रोका जा सके।
विद्युत तारों को गहन तरीके से लगाना, विद्युत मीटर को हानि पहुंचाना, मीटर से गलत तरीके से विद्युत का इस्तेमाल करना और विद्युत का अवैध तरीके से उपयोग करना विद्युत चोरी में आते हैं।
देश में विद्युत चोरी के मामलों में कई लोगों को 2 वर्ष के कारावास के साथ भारी मुआवजे की सजा मिल चुकी है। कड़े निरीक्षणों के बाद वर्ष 2018-19 में भारी जुर्माना लगाने के फलस्वरूप जुर्माने के तौर पर 8 करोड़ 43 लाख 73 हजार 570 रुपये बोर्ड ने वसूले हैं।